आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आवास बोर्ड की ओर से एक ही प्लॉट दो लोगों को आवंटित करने के खिलाफ धनंजय कुमार सिंह की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दस साल पहले इस मामले में अदालत ने प्रार्थी को दूसरा प्लॉट आवंटित करने का आदेश दिया था, लेकिन अ•ाी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके बाद जस्टिस के पी देव की अदालत में आवास बोर्ड के लॉ आॅफिसर को निलंबित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया। इस दौरान अदालत ने आवास बोर्ड की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा सरकार का कोई मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहां पर लोग कई सालों से जमे हुए हैं।

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