रांची। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दल-बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगा कर दाखिल भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक दीपिका पांडे सिंह को अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। दीपिका पांडे सिंह ने ही दलबदल मामले में बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर को आवेदन दिया था। पिछली सुनवाई को अदालत ने उन्हें इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। उनकी ओर से अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक की मांग
दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था। बाबूलाल मरांडी की ओर से एक आइए याचिका दाखिल कर न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गयी।

स्पीकर ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश रखा सुरक्षित
बता दें कि स्पीकर ने दल-बदल मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि उन्होंने मामले में गवाहों की सूची न्यायाधिकरण को सौंपी थी, लेकिन उन्होंने बिना इस पर विचार किये ही फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में स्पीकर की ओर से कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। स्पीकर ने अभी इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में प्रार्थी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके खिलाफ ही फैसला आयेगा।

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