रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में अब 12 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने हेमन्त सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकार रखी है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग याचिका में की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है।