झारखंड में सरकारी जमीन की बंदोबस्ती अब 99 साल तक के लिए हो सकेगी। अभी यह अधिकतम 30 साल के लिए होती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भू-राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है।
इस फैसले के मुताबिक सामान्य लीज बंदोबस्ती की अवधि 30 साल के