रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दायर महेंद्र लुगाई एवं अन्य की रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में हाइकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। दरअसल, जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा आयोजित की थी।
प्रार्थियों का कहना है कि उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन जेएसएससी ने विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस से पूछे जाने वाले सवाल की बजाय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछा था। उक्त परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से करीब 75 फीसदी प्रश्न पूछे गये थे। जबकि विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिलेबस से प्रश्न ही पूछे जाना चाहिए थे। प्रार्थियों ने हो भाषा की पुन: परीक्षा लेने का आग्रह किया। बता दें कि सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति होनी है।