रावलपिंडी। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के ताजा मामले में पांच दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। इमरान खान रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में करीब सालभर से सलाखों के पीछे कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तोशखाना द्वितीय मामले में उनकी जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।

एआरवाई न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, पीटीआई संस्थापक को कल रात न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज नए मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज उन्हें रावलपिंडी सेंट्रल जेल में स्थापित आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री के 15 दिन के रिमांड की मांग की। अदालत ने सिर्फ पांच दिन का रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को जेल के अंदर जांच जारी रखने का आदेश दिया। इस दौरान पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अपने मुवक्किल के खिलाफ दर्ज इस मामले को रद्द कर बरी करने की याचिका दाखिल की। अदालत ने पीटीआई वकील की याचिका खारिज कर दी।

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