रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को दोषी ठहराते हुए पांच साल सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है। यह सजा बुधवार को सीबीआइ कोर्ट ने सुनायी। रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह माह के अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
तीनों भेजे गये जेल : कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सजा सुनाये जाने के समय हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला एवं भाई संजय कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान हरिनारायण राय ने कोर्ट से सजा कम करने की गुहार लगायी। साथ ही कहा कि उनकी पत्नी एवं भाई की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। इसका सीबीआइ की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है।
उस समय जनप्रतिनिधि होने के बाद भी इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इसलिए इन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाये, ताकि एक अच्छा मैसेज समाज में जाये। दोपहर 2:10 बजे हरिनारायण राय के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इन तीनों को कोर्ट ने आइपीसी की धारा 109 एवं पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(इ) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 91 गवाही और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही हुई थी।
क्या था हरिनारायण राय का कसूर
आरोप था कि हरिनारायण राय ने मार्च 2005 से मार्च 2009 तक की अवधि में एक करोड़ 46 लाख 25 हजार 354 रुपये आय से अधिक अर्जित किये थे। उन पर विधायक एवं मंत्री पद पर रहने के दौरान अपने सहित पत्नी एवं भाई के नाम पर कई संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इनके द्वारा हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद कर घर बनाने, जरमुंडी के सोनारायठारी में आलाशीन मकान बनाने, देवघर के बुमपास टाउन में अपने भाई के नाम पर मकान बनवाने, पत्नी के नाम पर डेयरी फार्म खोलने, गाड़ी खरीदने, पिस्टल एवं राइफल खरीदने समेत कई आरोप लगाये गये थे।
बता दें कि पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ब्यूरो में शिकायतवाद दर्ज किया गया था। बाद में अगस्त 2010 में सीबीआइ ने हरिनारायण राय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला (कांड संख्या आरसी 4/2010) दर्ज किया था। सीबीआइ ने यह मामला 11 अगस्त 2010 को निगरानी ब्यूरो से लेकर अपने हाथों में लिया था। हरिनारायण राय के खिलाफ जनवरी 2012 में सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल की थी।