मांडर के तत्कालीन सीओ दिनेश प्रसाद को आज भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी कोर्ट ने दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश संतोष कुमार की कोर्ट ने बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी उनपर लगाया. इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिनेश प्रसाद को दोषी करार दिया था.
एसीबी के लोक अभियोजक एके गुप्ता के मुताबिक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सीओ को दोषी पाया और दो साल की सजा, साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है.
फिलहाल दिनेश प्रसाद रांची डीसी कार्यालय में बतौर मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं. लेकिन ये मामला साल 2012 का है. तब वो मांडर में पोस्टेड थे और अंचलाधिकारी थे. एसीबी के मुताबिक दिनेश प्रसाद ने एक दाखिल खारिज के सिलसिले में परिवादी से 10 हजार रुपया घूस मांगा था. जिसमें परिवादी ने घूस की पहली किस्त 5 हजार रुपये दिनेश प्रसाद को दिया. लेकिन इसी दौरान एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया था.
मामले में एसीबी कोर्ट में सुनवाई चली और मंगलवार को तत्कालीन सीओ को भ्रष्टाचार के इस केस में दोषी पाया गया और आज उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है.