वरीय संवाददाता
रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की न्यायिक हिरासत अवधि सीबीआइ कोर्ट ने 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में बंधु तिर्की की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से हुई। बंधु तिर्की को सीबीआइ१ ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट भेजा गया था। इधर, बंधु तिर्की की जमानत को लेकर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। उनके अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने उनकी जमानत खारिज की थी।

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