रांची। रांची नगर निगम द्वारा होर्डिंग पर लगे विज्ञापन के टैक्स की दर में वृद्धि को अवैध बताने वाली प्रतिभा एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित 19 याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम के उस आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया है, जिसमें होडिंग पर दिये जाने वाले विज्ञापनों के टैक्स में वद्धि की थी। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एआर चौधरी की कोर्ट ने नगर निगम के आदेश निरस्त करते हुए कहा कि किसी भी टैक्स के निर्धारण, वसूली और वृद्धि के लिए एक नियमावली बनायी जाती है।
रांची नगर निगम ने जिस समय टैक्स में वृद्धि की, उस समय उसके पास इसकी नियमावली नहीं थी। इस कारण निगम द्वारा होर्डिंग के विज्ञापन दर में वृद्धि के आदेश को संवैधानिक नहीं माना जा सकता। यह रांची म्यूनिसिपल एक्ट के खिलाफ भी है। अदालत ने कहा है कि यदि विज्ञापन एजेंसियों ने टैक्स की राशि विज्ञापनदाता से नहीं ली है, तो वह उचित प्रमाण के साथ नगर आयुक्त के पास आवेदन दे सकते हैं। नगर आयुक्त आवेदनों की जांच कर टैक्स की राशि एजेंसियों को वापस करेंगे। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने वर्ष 2012 में होर्डिंग के विज्ञापन पर एक साल के लिए प्रति वर्गफीट का टैक्स 1.50 रुपये से बढ़ा कर 15 रुपये कर दिया । इसके बाद वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया।