धनबाद। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने चार्ज फ्रेम होना था। लेकिन बचाव पक्ष की दलील के बाद अब यह तिथि बढ़ गयी है। मामले की रिवीजन हाइकोर्ट में होने के बाद अब इस पर सुनवाई होगी।
अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने विधायक संजीव सिंह की तरफ से न्यायालय को आवेदन के माध्यम से कहा कि डिस्चार्ज पिटीशन के खारिज करने के आदेश को वह हाइकोर्ट में चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संतुष्ट होते हुए 15 दिन का समय दिया है। बता दें कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला स्थित स्टील गेट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह एवं उनके तीन समर्थकों की हत्या कर दी गयी थी। शार्प शूटरों ने कारबाइन और पिस्टल से 70 राउंड से अधिक गोलियां बरसायी थीं। मौके पर ही पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ड्राइवर घोल्टू महतो, अंगरक्षक मुन्ना तिवारी और निजी सचिव अशोक यादव की मौत हो गयी थी।
17 को अगली सुनवाई
17 दिसंबर को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गयी है। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने के बाद मामले को चुनौती हाइकोर्ट में दी जायेगी। हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अब 17 दिसंबर को न्यायालय में सुनवाई होगी।