वरीय संवाददाता
रांची। विधायकों एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल कराने का आग्रह करने वाली झारखंड अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में सीबीआइ और इडी को प्रतिवादी बनाते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जानना चाहा है कि विधायकों एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ इडी और सीबीआइ में कितने मामले दर्ज हैं। इन आपराधिक मामलों का क्या स्टेज है। कितने मामले में फैसला आया है और कितने लंबित हैं। कोर्ट ने इसकी विस्तृत जानकारी नौ जनवरी 2019 तक मांगी है।
अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधियोंं के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई डे टू डे कर इनके मामलों को जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया था। उस आदेश के आलोक में झारखंड में भी दर्जनों विधायकों व पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज है। सीआइडी की रिपोर्ट में विधायकों एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ सिर्फ विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों की जानकारी दी गयी है। बता दें कि मामले में विधायकों और पूर्व विधायकों के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज मामलों की स्टेटस रिपोर्ट सीआइडी ने कोर्ट में सौंपी थी। इसमें बताया गया था कि इनके खिलाफ 76 आपराधिक मामलों में ट्रायल शुरू हुई। 14 मामले निष्पादित हो चुके हैं। 10 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। चार मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है और 62 मामलों में सुनवाई जारी है।