खार्तूम: सूडान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को भ्रष्टाचार, विदेश करंसी को अवैध रूप से रखने और अवैध वित्तीय लाभ का दोषी ठहराते हुए 2 साल तक रिफॉर्म सेंटर में हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अपने फैसले में जज अल-सादिक अब्देलरहमान ने कहा कि 75 साल के अल-बशीर को कानून के तहत जेल की जगह कम्युनिटी रिफॉर्म सेंटर भेजा जा रहा है, क्योंकि जिनकी उम्र 70 साल हो गई है, वे जेल की सजा नहीं काटेंगे।

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