बड़कागांव। गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया है. इस मामले में जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है. बड़कागांव गोलीकांड के आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है. इस मामले को लेकर बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बीते एक अक्टूबर 2016 को चिरूडीह खनन परियोजना के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित अन्य की ओर से कफन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था. एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे. विधि-व्यवस्था ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया. लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए. जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.