रांची। झारखंड हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट से गुरुवार को भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। इससे पहले चार अन्य मामलों में भी इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक पूर्व में हाई कोर्ट ने लगाई थी। मधुपुर उप चुनाव वर्ष 2021 के दौरान उनपर गलत ट्वीट करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी में से एक देवघर टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह निशिकांत दुबे की ओर से किया गया था। मामले में प्रार्थी की ओर से कहा गया घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल पांच प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं। मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था। उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।
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