मुंबई। मुंबई की विशेष कोर्ट ने शनिवार को वीडियोकोन ऋण मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने इन दोनों को वीडियोकोन ऋण मामले में मनी लॉड्रिंग एंगल से शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई की टीम ने इन दोनों को शनिवार को मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपित ने वर्ष 2009 में आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ के तौर पर वीडियोकोन और उसकी सहायक कंपनियों को छह ऋण स्वीकृत किए थे। इनमें वीडियोकोन कंपनी को 1,800 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जबकि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को 300 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। इस मामले की पूछताछ में सहयोग करने के लिए दोनों आरोपितों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन जब आरोपितों ने जांच में सहयोग नहीं किया, तब दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सीबीआई के वकील ने दोनों आरोपितों को तीन दिन की हिरासत देने की मांग की ।
चंदा कोचर के वकील अमित देसाई ने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में वीडियोकॉन समूह के उद्योगपति वेणुगोपाल धूत भी शामिल हैं। यह मामला 2009 से 2011के बीच का है। अब तक इस मामले में चंदा कोचर और दीपक कोचर को कभी बुलाया नहीं गया। फिर अचानक 15 दिसंबर के लिए नोटिस भेजा गया और शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया ।