रांची। झारखंड में शराब घोटाला के जरिये मनी लांड्रिंग करने के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को रांची प्रिवेंशन आॅफ मनी लांड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। योगेंद्र तिवारी की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की। इडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाला के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में इडी ने 23 अगस्त को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इन ठिकानों में योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बोंपासस टाउन स्थित डॉ राजीव पांडेय अस्पताल के पास स्थित आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 स्थित मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और जामताड़ा के दो ठिकाने शामिल थे।
शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को इडी कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
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