रांची। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में गैर मजुरूआ जमीन पर बने तालाब पर अस्पताल बनाये जाने के टेंडर को चुनौती देने वाली अरुण शाही की जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, यानी अब वहां की स्थिति पूर्व में जैसी थी, वैसी कोर्ट के अगले आदेश तक बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गयी है।
पूर्व में खंडपीठ ने अरुण शाही की रिट याचिका को जनहित याचिका में बदला था। दरअसल, प्रार्थी का कहना है कि देवघर के गोविंदपुर मौजा में मधुपुर अनुमंडल स्थित बांध तालाब पर अस्पताल बन रहा है। इसका शिलान्यास 18 सितंबर 2023 को चुका है। तालाब को भर कर उसकी जमीन पर अस्पताल बनाना गलत है।