रांची। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जेल में बंद गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को हाइकोर्ट से जमानत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजा पीटर के कस्टडी पीरियड और ट्रायल में गवाहों की अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।
इससे पहले झारखंड हाइकोर्ट से दो बार राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राजा पीटर साढ़े छह साल से जेल में हैं एवं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाये। दरअसल, इस मामले में राजा पीटर को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए एनआइए ने उन्हें 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में हैं। इस मामले में एनआइए ने पांच प्रोटेक्टेड गवाह की गवाही भी करायी है। एनआइए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया। ज्ञात हो कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाइस्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। रांची पुलिस के अलावा सीआइडी भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देनेवालों तक नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद घटना के बाद एनआइए ने मामले को टेकओवर किया था। इसी मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में संलिप्त रहे नक्सली कुंदन पहन ने राज्य पुलिस के सामने 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था, उक्त मामले में एक दर्जन आरोपी जेल में हैं।
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