रांची। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आइबीसी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों के लिए एक सफल समाधान आवेदक थी। इडी ने यह जानकारी शनिवार की सुबह सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इडी ने लौटायी संपत्ति
एजेंसी के पोस्ट के अनुसार, इडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा देकर निजी निवेश के लिए बैंक के धन का दुरुपयोग किया था। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद संपत्ति लौटा दी गयी। यह बहाली पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत नियम 3ए के साथ जोड़ी गयी, जो यह निर्धारित करता है कि मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति को बहाल किया जा सकता है।

इडी और न्यायालयों के बीच कानूनी जटिलताएं अब भी बरकरार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आइबीसी की धारा 32ए (2) के संदर्भ में इडी की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया, जो कॉरपोरेट देनदारों की संपत्तियों को अटैच करने से संबंधित है। कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ईडी और न्यायालयों के बीच समाधान प्रक्रिया में संभावित कानूनी जटिलताएं अभी भी बरकरार हैं, जिससे भविष्य में इस मामले में होने वाली अपेक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

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