रांची। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले वर्ष 3 जनवरी को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला सूचीबद्ध है। अब तक इस मामले में सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। सीबीआई जांच पर रोक का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रूकी हुई है।

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