रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को हटा कर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन में ब्लॉक वॉश कोआर्डिनेटर के पद पर कार्य कर रहे लोगों को हटाकर पूरे राज्य में आउटसोर्स के जरिए नये लोगों को रखने का आदेश इसी वर्ष 16 सितंबर को हुआ था। जिसके खिलाफ राम किशुन एवं अन्य ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को नहीं हटा सकते। अधिवक्ता नवीन कुमार ने प्रार्थियों की ओर से बहस की।

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