रांची। कांके जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी जमीन दलाल कमलेश कुमार की जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाइकोर्ट की एकल पीठ ने इडी के 3 सप्ताह के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब (प्रति शपथ पत्र) दाखिल करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। पूर्व में पीएमएलए कोर्ट ने कमलेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उनकी ओर से जमानत का आग्रह हाइकोर्ट में किया गया है।

बता दें कि इडी की टीम ने कमलेश सहित 6 आरोपियों के खिलाफ 24 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया था। जिसमें उसके खिलाफ सरकारी और रैयती जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा का आरोप लगा है। 26 जुलाई को इडी की टीम ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। दरअसल, जमीन कारोबारी कमलेश सिंह पर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। 21 जून को कमलेश के ठिकाने पर इडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके आवास से 1 करोड़ रुपये कैश के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था। कांके थाने में दर्ज दो केस और गोंदा थाना में दर्ज दो केस यानी कुल 4 केस को टेकओवर कर इडी ने कमलेश कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडे और नूरुल अंसारी के खिलाफ इसीआइआर केस दर्ज की है।

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