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    Home»दुनिया»सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, तत्काल रिहाई के आदेश दिए
    दुनिया

    सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, तत्काल रिहाई के आदेश दिए

    sunil kumar prajapatiBy sunil kumar prajapatiMay 11, 2023No Comments2 Mins Read
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    -इमरान खान को रिहा किया गया

    -सुप्रीम कोर्ट से इमरान को राहत

    इस्लामाबाद | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान को रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।

    पाकिस्तान में बिगड़ती स्थिति और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एक विशेष अदालत ने इमरान खान को बुधवार को आठ दिन के लिए भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की रिमांड में भेज दिया। देश में विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है और राजधानी इस्लामाबाद के अलावा तीन प्रांतों में सेना की तैनाती की गई है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. अकबर नासिर खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया। पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की थी। बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज ही इस पर फैसला सुनाया जा सकता है।
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