झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बेबको मोटर्स को नोटिस जारी करने के एक मामले में तत्कालीन उद्योग सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को बड़ी राहत दी है। इससे पहले जस्टिस केपी देव की सिंगल बेंच ने इसी मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच के साथ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले को वंदना ने डबल बेंच में चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा- बिना तथ्यों की जांच किए और वंदना डाडेल का पक्ष जाने सीबीआई जांच का आदेश देना गलत है। इसलिए सीबीआई जांच के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) को निर्देश दिया कि वे बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा नोटिस जारी करें और उसको अपनी बात रखने का मौका दें। इसके बाद ही कोई आदेश पारित करें।
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