रांची में अगले 48 घंटे के लिये धारा 144 लागू कर दी गई है. ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है. सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को लेकर धारा 144 लागू की गई है. 31 जनवरी की रात 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए जारी निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है.रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा 1 फरवरी के अपराह्न 2:00 बजे से अगले 48 घंटे तक लागू रहेगी. राँची नगर निगम क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा की गई है. इस दौरान बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली, हरवे-हथियार लेकर निकलना, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना प्रतिबंधित रहेगा.
रांची नगर निगम क्षेत्र में 48 घंटे तक धारा 144 लागू
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