रांची। मैनहर्ट घोटाला मामले में विधायक सरयू राय डोरंडा या धुर्वा थाना में केस दर्ज करायेंगे। ये जानकारी देते हुए राय ने बताया कि हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद वे केस दर्ज कराने जा रहे हैं। कहा कि हाईकोर्ट में उनकी ओऱ से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। 26 जून को इस संबंध में उनको आदेश दिया गया। कहा इस आदेश के आलोक में घोटालाबाजों के खिलाफ शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। सरयू राय ने कहा कि उनकी याचिका को खारिज करते हुए तीन विकल्प दिये गये हैं। राय के अनुसार, हाईकोर्ट ने दिये ये विकल्प
1- वे झारखंड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा 28 सितंबर, 2018 में दिये गये आदेश के क्रियान्वयन कराने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ में आएं।
2- वे घोटाला के दोषियों के खिलाफ थाना में प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज कराएं और जांच की मांग करें।
3- वे सक्षम न्यायालय में कार्रवाई के लिए मुकदमा दायर करें।
21 करोड़ रुपये का हो सकता है घोटाला
राय ने कहा कि अपने वकीलों से परामर्श के बात उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है। वे शीघ्र ही रांची के डोरंडा या डोरण्डा अथवा धुर्वा थाना में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले को वे विधानसभा में भी उठा चुके हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी। लेकिन, उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।