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    Home»Top Story»साहिबगंज में जलापूर्ति योजना मामला: राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
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    साहिबगंज में जलापूर्ति योजना मामला: राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। साहिबगंज में पेयजलापूर्ति के संबंध में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले के अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सोमवार को साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने काे लेकर दायर सिद्धेश्वर मंडल की जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा।

    पिछली सुनवाई में हाइ कोर्ट की खंडपीठ ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना पूरी होने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। खंडपीठ ने मौखिक कहा था कि चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ या फिर ठेकेदार हो जिनके कारण साहिबगंज में जलापूर्ति योजना पूरी नहीं हो पाई है उन पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि पानी लोगों की मूलभूत जरूरत होती है इसके बिना सामाजिक दायित्व पूरा होना असंभव है। गुड गवर्नेंस के तहत राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर साहिबगंज हो या पाकुड़ हो या मेदनीनगर हो, यहां के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना होगा। महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि साहिबगंज में पेयजलापूर्ति योजना के लिए रेलवे से एनओसी मिल चुका है, तीन माह में साहिबगंज में पेयजल योजना में काफी प्रोग्रेस नजर आने लगेगा। कई जगहों पर पाइपलाइन भी बढ़ा दिया गया है, पाइपलाइन का कुछ काम बचा हुआ है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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