Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Tuesday, June 17
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस
    Top Story

    आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी को भेजा नोटिस

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीNovember 27, 2017No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली: सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल, आयकर विभाग ने आप पार्टी से पूछा है कि 30.67 करोड़ रूपए की राशि आपसे क्यों ना वसूली जाएं। इसके जवाब में आप पार्टी ने आयकर विभाग को कहा है कि हमारा चंदा पवित्र और सही है तथा हमारे प्रति विभाग की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है।

    इसके बारे में आप पार्टी ने बताया है कि आयकर विभाग का यह नोटिस गलत और आधारहीन है। इसके आगे पार्टी ने बताया है कि हमारा पूरा चंदा पारदर्शी हैं तथा इसके आगे पार्टी ने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी पार्टी के चंदें को आयकर विभाग के द्वारा गैरकानूनी ठहराया गया है। इसके आगे आपको बता दें कि आयकर विभाग ने आप पार्टी को अपना मत रखने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है।

    बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आयकर विभाग ने मई महीने में आप को नोटिस भेजा था और पूछा था कि बही खाते में कथित जालसाजी और उसको मिले चंदे पर जानबूझकर कर नहीं चुकाया गया है। जिसके लिए आप पर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिा।

    दरअसल, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पार्टी पर साल 2014-15 के लिए मिले चंदे पर सही और वास्तविक योगदान रिपोर्ट नहीं देने का भी आरोप लगाया है। इसके आगे आयकर विभाग ने कहा है कि उन्होंने साल भर जांच की है तब इस अवधि में 30.08 करोड़ रूपये का चंदा मिलने का पता चला है।

    आपको बता दें कि इस नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि विभाग आप पार्टी पर कानूनों के अंतर्गत धारा 277 ए (सत्यापन में फर्जी तथ्य) और धारा 276 सी (जानबूझकर कर देने से बचने) के अन्तर्गत अदालत में अभियोजन की शिकायत दालिख करवाना चाहता है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleतेजप्रताप के बिगड़े बोल,पीएम को लेकर कहा कुछ ऐसा कि..
    Next Article मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस भयभीत: रूपानी
    आजाद सिपाही
    • Website
    • Facebook

    Related Posts

    डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं : बाबूलाल मरांडी

    June 16, 2025

    भाजपा के टॉर्चर से बांग्ला बोलना सीख गया : इरफान

    June 16, 2025

    राजभवन के समक्ष 108 एंबुलेंस के कर्मी 28 को देंगे धरना

    June 16, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
    • डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं : बाबूलाल मरांडी
    • भाजपा के टॉर्चर से बांग्ला बोलना सीख गया : इरफान
    • राजभवन के समक्ष 108 एंबुलेंस के कर्मी 28 को देंगे धरना
    • झारखंड में 19 तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद, 21 तक होगी बारिश
    Read ePaper

    City Edition

    Follow up on twitter
    Tweets by azad_sipahi
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version