रांची। होटवार जेल में बंद तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों को रांची सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने चार महिला सहित 17 विदेशियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व 12 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरवानी की अदालत ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन्हें जेल भेजा गया था। मामले को लेकर हिंदपीढ़ी थाना में सात अप्रैल 2020 को कांड संख्या 34/ 2020 दर्ज किया गया था।