रांची: रांची नगर निगम द्वारा वैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली रोहतास मुंडा की याचिका पर सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने प्रार्थी को सेलिब्रेशन का भवन प्लान रांची नगर निगम में तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही इसपर नगर निगम को सिलेब्रेशन के भवन प्लान पर तीन सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट याचिका निष्पादित कर दिया। मामले में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके वैंक्वेट हॉल की संरचना बिल्डिंग बॉयलॉज की परिभाषा में नहीं आती है। कूड़ा-कचरा के निष्पादन का सिस्टम लगाया जा रहा है। प्रार्थी ने नगर निगम के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था।