रांची। आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूजा सिंघल पर केस चलाने के लिए इडी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे पूजा सिंघल की निलंबन वापसी और पोस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने 7 जनवरी को झारखंड की निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आइएएस पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की थी। उनकी याचिका पर रांची में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। इससे पहले अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि के बारे में जानकारी दें। जेल प्रशासन ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया।

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