रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जांच के नाम पर केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा नहीं डाली जा सकती। ईडी ने इस जाँच के खिलाफ कोर्ट में दलील दी थी। जिसके बाद इसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई है।
कोर्ट ने इस मामले में जवाबदेही तय करते हुए राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता संतोष कुमार को 10 दिनों का समय दिया गया है ताकि वह अपने आरोपों पर जवाब दाखिल कर सके। वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव और शिकायतकर्ता संतोष कुमार को नयी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट अब इन जवाबों के आधार पर मामले की अगली सुनवाई करेगी।इस पर बड़ा फैसला लेते हुए रांची स्थित ED कार्यालय की जिम्मेदारी अब CISF/BSF जैसे केंद्रीय बलों को सौंप दी गई है। यह मामला उस घटना से जुड़ा हैं जहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने ED टीम पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर रांची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद ईडी रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट रुख किया था।

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