मोरहाबादी के फुटपाथ वेंडर्स के मामले में मंगलवार को हाइकोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही रांची नगर निगम से कहा कि दुकानदारों को हटाना समस्या का हल नहीं है। लॉ एंड आर्डर बहाल करना राज्य सरकार का काम है। इसके लिए किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती। इस पर नगर निगम ने कहा कि दुकानदारों के लिए वेंडर मार्केट बना कर दे रहे हैं, जिसका पूरा प्लान हाइकोर्ट ने तीन मार्च तक लिखित में मांगा है।

उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को हाइकोर्ट में फुटपाथ दुकानदारों ने रिट याचिका दायर की थी। स्टेट ऑफ झारखंड बनाम रोशन कुमार के इस रिट में फुटपाथ दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार, देवर्षि मण्डल और अमृत सिंह ने बहस की।

सीमित अवधि के लिए है धारा 144

हाइकोर्ट के पूछे जाने पर निगम ने कहा कि धारा 144 सीमित अवधि के लिए लगाई गई है। इस पर कोर्ट ने धारा 144 लगाए जाने को गैरज़रूरी माना। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि दुकानदारों को बसाने को लेकर क्या योजना है, इसे विस्तार से लिखित रूप में अगली सुनवाई में अदालत को समर्पित करें। मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।

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