रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में गुरुवार को भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। अब अदालत ढुल्लू महतो की बेल पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार (जीए-3) ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगायी गयी हैं। धनबाद जिला अदालत ने इस केस में ढुल्लू महतो को बेल देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है।

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