रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन द्वारा दाखिल (लेटेस्ट पेटेंट अपील) पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुयी। आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की।

अपनी याचिका के माध्यम से शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमे हाईकोर्ट ने लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुये शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।

राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाते हुये शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।

 

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