रांची। प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट सत्र में हेमंत सोरेन के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि 23 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन को विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाये। विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की।
याचिका में कहा गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होना है, जिसमें उनका रहना जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। दरअसल, विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन अभी इडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है।
हेमंत सोरेन बजट सत्र में नहीं हो पायेंगे शामिल, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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