रांची। झारखंड सरकार केस आइओ (अनुसंधान अधिकारी) को 25,000 रुपये का मोबाइल फोन देगी। यह प्रस्ताव 21 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया गया था। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है। जारी संकल्प में कहा गया है कि मोबाइल फोन की खरीददारी पुलिस मुख्यालय द्वारा की जायेगी। दिये गये मोबाइल फोन की अवधि चार साल होगी। अवधि समाप्त होने के बाद केस आइओ को उस फोन को विभाग के कार्यालय में जमाकर नया मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान फोन की सुरक्षा और गोपनीयता का दायित्व संबंधित केस आइओ का होगा। इसके अलावा, सभी आॅडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए डाटा रिचार्ज के लिए प्रति माह 500 रुपये भी दिये जायेंगे।
चार साल तक नहीं दिया जायेगा नया फोन
जारी संकल्प में यह भी कहा गया है कि चार साल तक केस आइओ को कोई नया मोबाइल सेट नहीं दिया जायेगा। रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने की स्थिति में केस आइओ को मोबाइल फोन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। तबादला होने पर भी फोन जमा करना अनिवार्य होगा।