रांची। इडी की ओर से रांची पीएमएलए (प्रीवेंशन आॅफ मनी लॉनड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में दाखिल उस याचिका पर अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी। जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये। सोमवार को इडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गयी, जिसके बाद कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

दरअसल इडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं।

बता दें कि मनरेगा घोटाला की अभियुक्त आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी इडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में इडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।

इडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी, पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं। लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है।

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