नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की स्कॉलरशिप, भत्ता या दूसरी तरह की आर्थिक सहायता हासिल के लिए हर हाल में सिंगल रूट मतलब नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ही जाने को कहा है। सभी तरह के छात्रों या दूसरी आर्थिक सहायता पाने वालों के लिए आधार से जोड़े गए बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना यह सुविधा बंद की जा सकती है। पीएमओ से निर्देश के बाद सभी संबंधित मंत्रालयों को जल्द से जल्द लाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों को पोर्टल से जोड़ने को कहा गया है। हालांकि इसके लिए डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार इसे जल्द से जल्द करने को कहा गया है। सरकार इसके लिए जिम्मेदारी तय करने वाली है।

आधार नंबर अकाउंट से लिंक हो

मालूम हो कि तमाम स्टूडेंट, अल्पसंख्यक, दिव्यांग या दूसरे किसी खास क्षेत्र में अलग-अलग कामों के लिए केंद्र सरकार करोड़ों लोगों को स्कॉलरशिप या दूसरी तरह की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। कैबिनेट सेक्रटरी की ओर से सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के चीफ सेक्रटरी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लाभ पाने वाले उनके आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक हों, ताकि राशि बिना किसी रुकावट के उनके बैंक अकाउंट में आ सके। सरकार ने यह भी कहा है कि लाभ पाने वालों के बैंक अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की जिम्मेदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थान या दूसरे विभागों के हेड की होगी। इन्हें जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने के लिए कहा गया है। कहा गया कि जो इस काम में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ विभागीय ऐक्शन हो।

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