मेदिनीनगर। धारा-144 के उल्लंघन के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत में हाजिर हुए और जमानत की अर्जी दी।

न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी। मरांडी के खिलाफ 29 अप्रैल 2011 को तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) मुकूल पांडेय ने शहर थाना में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। यह प्राथमिकी शहर थाना में कांड संख्या 180/2011 के तहत दर्ज की गयी थी। उक्त मामले में छह फरवरी 2017 को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था। 31 अगस्त 2017 को कुर्की की कार्रवाई का आदेश न्यायालय ने दिया था।
अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद श्री मरांडी को आरोपों से अवगत कराया गया। झाविमो नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया। इस मामले में अब गवाही शुरू होगी। अदालत में आत्मसमर्पण करने आये बाबूलाल मरांडी के साथ जेवीएम नेता दिलीप सिंह नामधारी के अलावा जिलाध्यक्ष मुरारी पांडेय, अधिवक्ता अनिल पांडेय और रवींद्र कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद थे।

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