रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने घोषणा की कि राज्य में सड़क सुरक्षा (रोड सेफ्टी) के फीचर्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी लाने और जिला स्तर पर सुधार के लिए कृतसंकल्पित है।

मंत्री बिरुवा बुधवार को सदन में प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शराब पीकर ड्राइव करने पर रोक के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एवं प्रावधानित दंड को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के लिए राज्य के सभी जिलों के लिए कुल 303 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए गये हैं।

चार वर्ष में इतनी हुई सड़क दुर्घटना
विगत चार वर्ष 2021 में 3871, वर्ष 2022 में 5174, वर्ष 2023 में 5315 और 2024 में 5191 सड़क दुर्घटना हुई है। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृत संकल्पित है। इसे न्यूनतम करने तथा पूर्णतया रोकथाम के लिए नियमित वाहन जांच अभियान के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया गया है।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-185 के अनुसार प्रथम अपराध के लिए करावास, जिसकी अवधि छह माह तक और जुर्माना 10 हजार या दोनों से दण्डनीय होगा ।

दूसरी बार बाद के अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेंगी या जुर्माना 15 हजार या दोनों से दण्डनीय है। उक्त धारा के तहत अपेक्षित कार्रवाई करते हुए वर्ष-2023 में 411 एवं वर्ष 2024 में 377 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित किया गया है।

डीसी नहीं देते तवज्जोः नवीन जायसवाल
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हर जिला में ब्लैक स्पॉट होता है। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। कई ब्लैक स्पॉट रांची में भी है। सेफ्टी फीचर के लिए रांची डीसी को कई बार चिट्ठी भी भेजे पर कोई तवज्जो नहीं मिला। हर जिले के डीसी को चिट्ठी लिखकर ब्लैक स्पॉट में सेफ्टी फीचर लगाने का निर्देश दें।

हर राज्य में परिवहन निगम घाटा में चल रहा हैः मंत्री
मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हर राज्य में परिवहन निगम घाटा में चल रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार हर नागरिक को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। वे सदन में विधायक राजेश कच्छप के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन प्राधिकार के जरिये अन्तर्राज्यीय एवं अन्य राज्यों के बीच तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राज्य के अन्दर यातायात की सुगमता के लिए निजी वाहन स्वामियों को सवारी गाड़ी के परिचालन के लिए परमिट निर्गमण किया जाता है, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है।

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए 601 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित
मंत्री ने कहा कि सुदूर ग्राम पंचायतों को प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 अधिसूचित की गयी है। इस योजना के तहत अबतक कुल 601 ग्रामीण मागों को अधिसूचित किया जा चुका है।

इस योजना के तहत अधिसूचित ग्रामीण मार्गों पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के जिलों के लिए 37 बस, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के जिलों के लिए 33 बस, कोल्हान प्रमण्डल के जिलों के लिए 20 बस पलामू प्रमण्डल के जिलों के लिए 20 बस एवं संथाल परगना प्रमण्डल के जिलों के लिए 17 बसों को परमिट निर्गत किया गया है।

वहीं विधायक भाजपा सीपी सिंह ने कहा कि सरकारी बस डिपो में यात्रियों के साथ ड्राइवर-खलासी के लिए शौचालय, लाइट सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

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