सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नगर निगम (एसएमसी) ने शहर की सभी दुकानों, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने साइनबोर्ड पर अन्य भाषाओं के साथ बांग्ला भाषा भी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। एसएमसी ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। जिसकी अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है यह कदम जाहिर तौर पर भाषा को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है।

दरअसल, लंबे समय से पूरे सिलीगुड़ी शहर में साइन बोर्ड और होर्डिंग पर बांग्ला को अनिवार्य करने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद मेयर गौतम देव ने इसकी कवायद शुरू कर दी थी। इसके बाद एसएमसी की ओर से इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई। बताया गया है कि साइन बोर्ड और होर्डिंग पर अन्य भाषाएं होने पर भी बांग्ला भाषा अनिवार्य होगा। इसके लिए 14 अप्रैल तक की समय दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्तरां, अस्पताल, ऑफिस और अन्य संगठनों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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