राज्य सरकार 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से कर चुकी है आच्छादित

गरीबों को मिल रहा सम्मान, जरूरतमंद हो रहे खुशहाल
रांची। झारखंड सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। योजना के प्रथम चरण में अबतक 41,42,745 धोती-लूंगी और साड़ी का वितरण किया जा चुका है। इसमें 34,29,817 धोती, 53,47,787 साड़ी और 19,11,909 लूंगी का वितरण किया गया है।

इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में दो बार इस योजना के तहत 10 रुपये में धोती-लूंगी, साड़ी दिया जा रहा है। राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए राज्य सरकार ने 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित कर चुकी है।

मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दें और लाभ देना भी सुनिश्चित करें। राशन दुकानदारों को शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने का आदेश दिया गया है, ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके।

अन्य को भी शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत
सोना-सोबरन घोती-साड़ी वितरण योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (जेएसएफएसएस) लाभुकों की अधिकतम निर्धारित सीमा 15 लाख है।

वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 13,04,093 लामुक एवं 4, 38, 989 परिवार (परिवर्तनशील) है। उक्त के आधार पर योजनान्तर्गत 15 लाख लाभुक होने की स्थिति में परिवारों की संख्या 5, 05, 050 होना संभावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों की अधिकतम संख्या 2, 64,25,385 है, जिसके अन्तर्गत परिवारों की संभावित संख्या 58,97,561 है।

इस प्रकार आइएसएफएसएस योजना के लाभुक परिवारों को सोना-सोबरन धोती-लूंगी, साड़ी वितरण योजना में शामिल किए जाने के उपरान्त लाभुक परिवारों की संभावित कुल संख्या 64, 02, 611 (परिवर्तनशील) हो गई है। योजना के अन्तर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किये जाने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र एक रुपये की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति दी गई है।

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