•  चुनाव होने तक नगर निकाय अब प्रशासक के हवाले
  •  सहायक प्राध्यापकों का मानदेय बढ़ा
  •  जीएसबीसीएल चार महीने तक खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी
  •  राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा
  •  सातवां वेतन अनुरूप संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण

राज्य के नगर निकाय अब चुनाव तक प्रशासक के हवाले होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। दरअसल, राज्य में नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ओबीसी आरक्षण के पेंच को लेकर निकाय चुनाव संभव नहीं हो पाया। इस बीच निगम में चुने गये प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि चुनाव होने तक राज्य के 34 निकायों के कामकाज प्रशासक संभालेंगे। निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाने, सातवां वेतन अनुरूप संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण किया है। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

1 जनवरी 2023 से मिलेगा लाभ:
राज्यकर्मियों को अभी 38 फीसदी डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों चार फीसदी डीए बढ़ाया था। इसी के अनुरूप राज्यकर्मियों का डीए बढ़ाया गया है। राज्यकर्मियों को भी अब 38 की जगह 42 फीसदी डीए मिलेगा। यह लाभ 1 जनवरी 2023 से उन्हें दिया जायेगा। इसी तरह राज्य के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 4 फीसदी डीए बढ़ने का लाभ मिलेगा। वहीं अपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 212% से बढ़ा कर 221% किया गया।

संविदाकर्मियों की राशि का निर्धारण:
राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संविदा राशि का निर्धारण किया गया। इनका वेतन निर्धारण सातवां वेतनमान के अनुरूप किया गया। इसके लिए 1 से 15 अलग-अलग लेबल बनाया गया है। रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में 1800 ग्रेड पे के तहत 25600 रुपये और अन्य शहरों में 24400 वेतनमान तय किया गया है।
वहीं, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अभियंत्रण महाविद्यालय राजकीय पॉलीटेक्निक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी। सहायक अध्यापकों को 57700 और 56100 रुपये मिलेंगे। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं उच्च महाविद्यालय में शिक्षण कार्य का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापकों का 57100 रुपये मानदेय किया गया। जेपीएससी के द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तथा पैनल का अवधि विस्तार किया गया।

शराब नीति में संशोधन:
सरकार ने तत्काल में शराब नीति में भी संशोधन किया है। इसके तहत जीएसबीसीएल अगले चार महीने तक खुदरा दुकान संचालित करेगी। 1 मई 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी। यह वैसे जिलों में लागू होगी, जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है।

कैबिनेट के अन्य फैसले:
-दिलीप तिर्की प्रखंड विकास, पदाधिकारी कामडारा हुए आरोप मुक्त।
-कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिए प्रपत्र 5 ही मान्य
-निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग में शुल्क का निर्धारण।
-झारखंड राज्य औषधि नियमावली और खनन विभाग में भूतत्विक नियमावली को मंजूरी।
-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से दो मोबाइल संग्रहालय की स्वीकृति।
-श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत आपदा में मरनेवाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ा कर 25 से 50 हजार रुपये करने की मंजूरी।
-परिवहन विभाग झारखंड मोटर यान संवर्ग नियमावली की मंजूरी

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version