रांची। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में यह मामला सूचीबद्ध था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने शीर्ष अदालत में पक्ष रखा। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर कहा गया है कि थोक शराब के लिए जारी टेंडर से जुड़ी जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बता दें कि शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत राजीव कुमार को इस केस से हटाते हुए संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।

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