रांची। हाइकोर्ट में त्रिकूट पर्वत देवघर में रोपवे दुर्घटना से तीन लोगों की मौत मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस हादसे को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। रोपवे संचालित करनेवाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है। इसमें रोपवे संचालित करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ जिम्मेदारी तय की जा रही है।

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