रांची। तीन नये क्रिमिनल लॉ के संबंध में बुधवार को झारखंड पुलिस के अफसरों के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। एनसीआरबी के द्वारा नये क्रिमिनल लॉ के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के सभी एडीजी, आइजी, डीआइजी, जिलों के एसपी और सभी कमांडेंट ने हिस्सा लिया। आने वाले एक जुलाई से तीनों नये क्रिमिनल लॉ लागू हो जायेंगे। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कानूनों को एक जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। तीनों नये आपराधिक कानून आइपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे। इनका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। तीनों कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। नये कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को बदलना है। इससे अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से छुटकारा मिलेगा। राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त कर दिया गया है और इसे देशद्रोह में बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 20 नये अपराध जोड़े गये हैं। वहीं आइपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 33 अपराधों में सजा बढ़ा दी गयी है।
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