रांची । जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर इडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान इडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया।

इडी के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए एक मई की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक इडी को जबाव दाखिल करने का समय दिया है।

फिलहाल इस मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। इडी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था।

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