रांची। सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी द्वारा पति पर बार-बार रेप करने के लगे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। दरअसल अनिरुद्ध लकड़ा उर्फ महली पर उसकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। प्राथमिकी में शादी के बाद बार-बार रेप का आरोप लगाया गया था। चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। इसके बाद आरोपी ने रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। इसपर सरकार और अनिरुद्ध की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन को स्वीकार कर लिया। डिस्चार्ज पिटीशन स्वीकार होने से अनिरुद्ध अपनी पत्नी द्वारा लगाये गयी सभी आरोपों से मुक्त हो गया है और अब उसके खिलाफ ट्रायल भी नहीं चलेगा।

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